Kanwar Yatra 2024: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वह उत्तराखंड में कावड़ यात्रा के दौरान दुकानों व ठेलियों पर लिखने में कावड़ यात्रा के मामले में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दुकानदार सिर्फ खानों का नाम लिखें दुकानदार को नाम बताने की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए 26 जुलाई तक जवाब मांगा है। दरअसल सोमवार से कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस ने सबसे पहले एक फरमान जारी किया था। जिसमें कहा गया था की कमर यात्रा के रूट पर पड़ने वाले सभी होटल वटेलियों के संचालकों को अपना नाम लिखना होगा।
Kanwar Yatra 2024
इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले होटल और ढाबों पर नाम लिखने का फरमान जारी किया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा इस आदेश के जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए थे। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अंतिम रोक लगा दी है और कहां है कि दुकानदारों को नाम लिखने की जरूरत नहीं है केवल खानों का नाम लिखना काफी होगा। Kanwar Yatra 2024
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